रॉबर्ट वाड्रा को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत है। कोर्ट ने वाड्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें विदेश यात्रा पर जाने की परममिशन दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। रॉबर्ट वाड्रा ने कोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर मांग की थी कि उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया है। noida news noida news noida news noida news
इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। noida news noida news noida news noida news
पिछली सुनवाई के दौरान वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला देते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने कि गुजारिश की थी। noida news noida news noida news noida news
वकील तुलसी का कहना था कि रॉबर्ट वाड्रा को मेडिकल ग्राउंड पर विदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। बता दें कि वाड्रा की बड़ी आंत में ट्यूमर है। noida news noida news noida news noida news
उनके वकील का कहना है कि वाड्रा हमेशा से जांच में सहयोग किया है। यहां तक कि जब वो लंदन में अपनी मां का इलाज करवा रहे थे और 6 सप्ताह से लंदन में थे और जैसे ही उन्हें ईडी की कार्रवाई के बारे में पता चला वो बिना किसी वॉरंट या समन के भारत वापस आए और ईडी के सामने पेश हुए ऐसे में ईडी को उनके भाग जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। noida news noida news noida news noida news noida news
आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी आरोप है। इस मामले में ईडी जांच में जुटी हुई है। वाड्रा के ऊपर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। noida news noida news noida news noida news noida news noida news
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