कठुआ रेप-हत्या केस में 6 आरोपी दोषी करार, एक को किया गया बरी
![]() |
| noida news |
पठानकोट की विशेष अदालत ने कठुआ रेप केस में 7 आरोपियों में से 6 को दोषी करार दिया है। एक आ’रोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। आरोपियों में मास्टरमाइंड सांझी राम समेत प्रवेश कुमार, असिसटेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, 3 पुलिस वाले दीपक खजुरिया, तिलक राज और सुरेंद्र कुमार दोषी करार दिए गए हैं। एक आरोपी विशाल को बरी किया गया है।
आज 2 बजे कोर्ट इन दोषियों को सजा का ऐलान होगा। इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अदालत और उसके आसपास कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किये गये थे।
दायर हुआ था 15 पन्नों का आरोप पत्र
इस मामले में 15 पन्नों का आरोप पत्र दायर हुआ था। उस आरोप पत्र के अनुसार 10 जनवरी, 2018 को आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।
करीब एक हफ्ते बाद 17 जनवरी को जंगल में उस बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक़ बच्ची को कई दिनों तक ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया फिर उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई थी।
मेडिकल रिपोर्ट में पता चला था कि बच्ची के साथ कई बार कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार हुआ है और पत्थरों से मारकर उसकी हत्या की गई है। उसके बाद बच्ची के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या पर देशभर में काफी बवाल मचा था।
जम्मू-कश्मीर पुलिस के क्रा’इम ब्रांच ने इस मामले में आठ लोगों की गिरफ़्तारी की जिसमें एक नाबालिग़ शख्स भी शामिल है। अप्रैल 2018 में क्राइम ब्रांच ने चार्ज शीट दायर की थी।
क्राइम ब्रांच ने की थी गिरफ्तारी
क्राइम ब्रांच ने इस मामले में ग्राम प्रधान सांजी राम, उसके बेटे विशाल, किशोर भतीजे तथा उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दो विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया।
सांजी राम से कथित तौर पर चार लाख रुपये लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हैड कांस्टेबल तिलक राज एवं एसआई आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया।

No comments:
Post a Comment