नईदिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआरएस ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसरों पर भी सख्ती दिखाई है। संसद में सरकार ने भ्रष्ट आईपीएस अफसरों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा दिया है। पिछली बार से लेकर केंद्र में दोबारा सत्ता में आने तक मोदी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे अफसरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में में वित्त मंत्रालय अब तक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऐंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के नियम 56 के तहत कुल 27 अफसरों को जबरन रिटायर कर चुका है. सांसद विजय कुमार दुबे ने लोकसभा में पूछा था कि सरकार का निकट भविष्य में नियम 56 के तहत कुछ भ्रष्ट आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है. अगर हां तो ऐसे अफसरों का ब्यौरा क्या है.
ऐसे में सदन में जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अखिल भारतीय सेवा( मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के निमय 16 के उप नियम 3 के तहत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सेवाओं की समीक्षा की जाती है. जाहिर कि है पिछले दो वर्षों के दौरान, सार्वजनिक हित में नौ आईपीएस अफसरों को सेवानिवृत्ति दी गई है. हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश काडर का कोई अफसर शामिल नहीं है. Read more
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